देहरादून। उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के तहत शादी के पंजीकरण को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब विवाह के पंजीकरण के लिए दंपतियों को छह महीने नहीं, बल्कि पूरे एक वर्ष का समय मिलेगा।
राज्य सरकार ने यह निर्णय जनता की परेशानियों और पंजीकरण प्रक्रिया में आ रही व्यावहारिक दिक्कतों को देखते हुए लिया है। नए प्रावधान 27 जनवरी 2025 से प्रभावी होंगे।

अब तक यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण के लिए 6 माह की सीमा तय थी। लेकिन हजारों मामलों में यह समय कम पड़ रहा था। कई दंपति दस्तावेज, स्थानांतरण या पारिवारिक कारणों से समय पर पंजीकरण नहीं कर पा रहे थे।
सरकार को लगातार ऐसे मामलों की शिकायत मिल रही थी। इस पर विचार करते हुए अब यह समय-सीमा बढ़ाकर एक साल कर दी गई है।
अब तक के आँकड़े
यूसीसी लागू होने के बाद से अब तक 3,04,360 विवाह पंजीकृत हो चुके हैं।
हर दिन औसतन 1634 विवाह पंजीकृत हो रहे हैं।
अब तक 42 जोड़ों ने विवाह के लिए होटल में ठहरने का पंजीकरण भी कराया है।
वहीं 239 तलाक के आवेदन और 1750 उत्तराधिकार पंजीकरण भी दर्ज हुए है अब तक कुल 3.30 लाख विवाह पंजीकरण हुए। उस दौरान अनुपालन दर केवल 67% रही, जो स्पष्ट करता है कि कई लोग समय पर पंजीकरण नहीं करा सके।
सरकार चाहती है कि विवाह जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया को पंजीकृत कर पारदर्शिता और वैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। नया बदलाव इसी दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

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