दीपावली पर पटाखे के विवाद में लहराया शस्त्र — जिलाधिकारी ने की सख्त कार्रवाई

  • शस्त्र जब्त, लाइसेंस निलंबित — निरस्तीकरण की कार्यवाही प्रारंभ
  • कानून से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा : डीएम सविन बंसल

देहरादून. दीपावली के दिन रायपुर थाना क्षेत्र स्थित एटीएस कॉलोनी में पटाखे जलाने को लेकर दो पक्षों में हुए मामूली विवाद के दौरान एक व्यक्ति द्वारा शस्त्र लहराने की घटना सामने आई। इस पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने त्वरित संज्ञान लेते हुए संबंधित व्यक्ति का शस्त्र जब्त कर लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

रिपोर्ट के अनुसार, दिनांक 19 अक्टूबर 2025 को एटीएस कॉलोनी में पटाखे फोड़ने को लेकर हुए विवाद में पुनीत अग्रवाल पुत्र मदन मोहन अग्रवाल, निवासी 144-एल, एटीएस कॉलोनी, निकट आईटी पार्क, देहरादून ने तैश में आकर अपने लाइसेंसी शस्त्र का प्रदर्शन किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून की रिपोर्ट में यह कृत्य लापरवाहीपूर्ण एवं कानून व्यवस्था के लिए खतरा बताया गया है।

जिलाधिकारी ने बताया कि लाइसेंसी शस्त्र केवल आत्मरक्षा के लिए दिए जाते हैं, न कि प्रदर्शन या डराने-धमकाने के लिए। इस प्रकार की हरकत न केवल लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन है बल्कि समाज में गलत संदेश देती है।

उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि जिले में कानून से खिलवाड़ किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसी घटनाओं में शामिल किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर शस्त्र लाइसेंस संख्या 597/थाना रायपुर (UIN-335601004165002023) को निलंबित किया गया है। जिलाधिकारी ने लाइसेंसधारी का शस्त्र जब्त करने के निर्देश देते हुए निरस्तीकरण की कार्यवाही प्रारंभ कर दी है।

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