नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के कुछ दिनों बाद चुनाव आयोग ने शुक्रवार को 17वें उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, मतदान 9 सितंबर 2025 (मंगलवार) को कराया जाएगा, यदि आवश्यक हुआ तो।
धनखड़ ने 21 जुलाई को अचानक पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके चलते यह चुनाव जरूरी हो गया। उन्होंने अगस्त 2022 में उपराष्ट्रपति पद संभाला था और उनका कार्यकाल 2027 तक था। उनके इस्तीफे ने राज्यसभा और राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। इस्तीफे के दिन ही विपक्ष ने राज्यसभा में इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा को हटाने के लिए प्रस्ताव का नोटिस भी सौंपा था, जिसे उन्होंने सदन में पढ़कर सुनाया।
उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 का कार्यक्रम
चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी | 7 अगस्त (गुरुवार) |
नामांकन की अंतिम तिथि | 21 अगस्त (गुरुवार) |
नामांकन पत्रों की जांच | 22 अगस्त (शुक्रवार) |
नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि | 25 अगस्त (सोमवार) |
मतदान तिथि (यदि आवश्यक हो) | 9 सितंबर (मंगलवार) |
मतगणना तिथि (यदि आवश्यक हो) | 9 सितंबर (मंगलवार |
पराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है?
भारत के संविधान के अनुच्छेद 63 से 71 और उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियम 1974 के अनुसार:
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उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के सभी सदस्यों—चाहे वे निर्वाचित हों या मनोनीत—द्वारा किया जाता है।
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चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत होता है, जिसमें एकल संक्रमणीय मत प्रणाली (Single Transferable Vote) का उपयोग किया जाता है।
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मतदान गुप्त रूप से किया जाता है।
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उपराष्ट्रपति का चुनाव धनखड़ के इस्तीफे के 60 दिनों के भीतर, यानी 19 सितंबर 2025 से पहले होना जरूरी है।
74 वर्षीय जगदीप धनखड़ का इस्तीफा न केवल राजनीतिक रूप से चौंकाने वाला रहा, बल्कि इससे संसद के मानसून सत्र में भी असमंजस की स्थिति उत्पन्न हुई। नए उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर अब राजनीतिक दल सक्रिय हो चुके हैं, और जल्द ही उम्मीदवारों की सूची सामने आने की संभावना है।

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