पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए धारा-163 लागू

देहरादून। त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन-2025-26 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाते हुए निर्वाचन क्षेत्रों में धारा-163 लागू कर दी है। इस संबंध में अपर जिला मजिस्ट्रेट जय भारत सिंह ने आदेश जारी किए हैं।

अपर जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि चुनाव के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और मतदाताओं के ध्रुवीकरण का प्रयास किए जाने की आशंका जताई गई है। साथ ही, विभिन्न राजनीतिक दलों, संगठनों और उम्मीदवारों द्वारा मतदाताओं को प्रलोभन देने की भी संभावनाएं हैं।

ये मुख्य प्रतिबंध रहेंगे लागू:

  • सार्वजनिक स्थलों पर बिना रिटर्निंग ऑफिसर की अनुमति के कोई सभा या बैठक नहीं होगी।
  • पांच से अधिक लोगों के समूह बनाने पर रोक।
  • परगना मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना रोड शो, रैली, जुलूस का आयोजन नहीं होगा।
  • विद्यालय, अस्पताल, न्यायालय और धार्मिक स्थलों के पास ध्वनि यंत्रों का प्रयोग वर्जित।
  • धार्मिक स्थलों का चुनाव प्रचार में इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित।
  • झूठी खबरों का प्रचार-प्रसार नहीं किया जाएगा।
  • जातिगत या धार्मिक भावनाएं भड़काना सख्त मना।
  • मतदाताओं को डराना, धमकाना या प्रलोभन देना र्जित।
  • मतदाताओं को वाहनों से मतदान केंद्र तक लाने की अनुमति नहीं।
  • मतदान केंद्र से 200 मीटर के भीतर आम जनता, अभ्यर्थी या उनके प्रतिनिधि प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
  • नामांकन स्थलों के 200 मीटर के दायरे में जुलूस या प्रदर्शन पर रोक।
  • राजकीय वाहनों का चुनाव प्रचार में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

प्रशासन ने साफ किया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश जनहित में एकपक्षीय रूप से जारी किया गया है और इसका उद्देश्य चुनाव को पूरी तरह शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाना है।

 

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