सरकारी संपत्ति को नुकसान पड़ा महँगा, 11 लाख रुपये का अर्थदंड, 80 लाख की अतिरिक्त आरसी जारी

  1. अवैध खुदाई से एनएच को भारी नुकसान, जिला प्रशासन का कड़ा प्रहार
  2. 11.64 लाख का जुर्माना, 80 लाख की अतिरिक्त आरसी; पार्षद की पत्नी समेत तीन नामजद

देहरादून. मसूरी में राष्ट्रीय राजमार्ग को क्षति पहुँचाने का मामला जिला प्रशासन के लिए सख़्त कार्रवाई का कारण बन गया है। आवासीय मानचित्र की आड़ में होटल निर्माण हेतु की गई अवैध खुदाई से राजमार्ग की प्रतिधारक दीवार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे मार्ग आमजन के लिए असुरक्षित हो गया। मामले में जिला प्रशासन ने ₹11.64 लाख का अर्थदंड लगाया है, जबकि लगभग ₹80 लाख की अतिरिक्त आरसी वसूली की प्रक्रिया में है।

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जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर संयुक्त टीम ने मसूरी में राजमार्ग संख्या 707ए (त्यूनी–चकराता–मसूरी–बाटाघाट) के कि.मी. 162 पर होटल देवलोक के समीप स्थल का निरीक्षण किया। जांच में सामने आया कि संबंधित व्यक्तियों ने स्वीकृत मानकों का उल्लंघन करते हुए जेसीबी/एक्सकेवेटर से राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर अवैध खनन किया। इसके चलते मलबा खिसक गया और प्रतिधारक दीवार ढह गई।

मार्ग बंद, वैकल्पिक व्यवस्था

घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने नव-निर्मित एनएच को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है। यातायात को मोतीलाल नेहरू मार्ग, हाथीपांव मार्ग और नगर पालिका मार्ग से डायवर्ट किया गया है। पुलिस को मार्ग पर पूर्ण प्रतिबंध और यातायात सुचारु रखने के निर्देश दिए गए हैं।

नामजद एफआईआर, चार्जशीट की तैयारी

अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा संबंधितों के विरुद्ध नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें एक पार्षद की पत्नी का नाम भी शामिल है। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि चार्जशीट शीघ्र दाखिल की जाएगी और क्षति की पूरी भरपाई आरोपियों से ही कराई जाएगी।

एमडीडीए की बड़ी कार्रवाई

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को निर्देश दिए गए हैं कि स्वीकृत आवासीय मानचित्र निरस्त किया जाए और अवैध निर्माण के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

अवैध खनन पर भारी जुर्माना

खनन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 1522.50 घनमीटर / 4384.80 टन अवैध खनन (मिट्टी मिश्रित चूना पत्थर) पाया गया। नियमों के तहत तीन गुना रॉयल्टी दर से ₹11,64,164 का अर्थदंड निर्धारित किया गया है।

प्रशासन का साफ संदेश


जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। जनसुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा, और कानून तोड़ने वालों से एक-एक रुपये की भरपाई कराई जाएगी।

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