देहरादून। राजधानी देहरादून में लगातार हो रहे धरना-प्रदर्शन, जुलूस और प्राकृतिक आपदाओं से बिगड़ती हालातों को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। शांति-व्यवस्था बनाए रखने और आम लोगों को राहत देने के लिए प्रशासन ने धारा 163 बीएनएसएस लागू कर दी है। इसके तहत शहर के कई अहम इलाकों में अब पांच से अधिक लोगों का एक साथ जमा होना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
किन इलाकों में लागू हुई धारा 163?
प्रशासन ने जिन 12 स्थानों पाबंदियों के दायरे में रखा है, उनमें— घण्टाघर, चकराता रोड, गांधी पार्क, सचिवालय रोड, न्यू कैंट रोड , सहस्त्रधारा रोड, नेशविला रोड , राजपुर रोड , ई.सी. रोड , सहारनपुर रोड , परेड ग्राउंड, सर्वे चौक/डीएवी कॉलेज रोड
शासन के आदेश के मुताबिक इन स्थानों और इनके 500 मीटर के दायरे में किसी भी तरह की सभा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन या राजनीतिक गतिविधि पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
क्या-क्या रहेगा बैन?
पांच या उससे अधिक लोगों का एक जगह जमा होना मना होगा। बिना लिखित अनुमति के लाउडस्पीकर, डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। किसी भी तरह के हथियार, लाठी-डंडे, औजार या आपत्तिजनक सामग्री लेकर चलने पर पूरी तरह रोक रहेगी। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त कानूनी कार्रवाई करेगा।
प्रशासन ने क्यों उठाया ये कदम?
देहरादून में बीते कुछ समय से लगातार धरना-प्रदर्शन और जुलूस निकाले जा रहे थे। इन प्रदर्शनों के कारण कई बार मुख्य मार्गों पर घंटों तक जाम की स्थिति बन जाती थी, जिससे स्कूली बच्चों, दफ्तर जाने वालों और आम लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही थी।
इसके अलावा हाल ही में आई प्राकृतिक आपदाओं ने शहर की स्थिति को और बिगाड़ दिया। राहत और बचाव कार्यों में रुकावट न आए और आम जनता सुरक्षित रह सके, इसके लिए जिला प्रशासन ने धारा 163 लागू करने का फैसला किया।
प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और शहर में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दें। अधिकारियों ने साफ कहा है कि किसी भी तरह की लापरवाही या नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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