नई दिल्ली: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 20 साल से अधिक पुराने मोटर वाहनों के पंजीकरण नवीनीकरण शुल्क में बड़ी बढ़ोतरी कर दी है। मंत्रालय का उद्देश्य लोगों को पुराने वाहन रखने से हतोत्साहित करना है।
नए प्रावधानों के तहत,
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हल्के मोटर वाहनों (LMV) का नवीनीकरण शुल्क 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है।
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20 साल पुराने मोटरसाइकिलों के लिए यह शुल्क 1,000 से 2,000 रुपये कर दिया गया।
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तिपहिया और क्वाड्रिसाइकिल के लिए शुल्क 3,500 से 5,000 रुपये हो गया है।
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आयातित दोपहिया/तिपहिया वाहनों का नवीनीकरण शुल्क 20,000 रुपये,
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और आयातित चार या अधिक पहियों वाले वाहनों के लिए 80,000 रुपये होगा।
संशोधन का मसौदा इस साल फरवरी में जारी किया गया था और 21 अगस्त को इसे अंतिम रूप दिया गया। इससे पहले अक्टूबर 2021 में भी वाहन पंजीकरण व नवीनीकरण शुल्क बढ़ाया गया था।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश: पुराने वाहनों पर जबरदस्ती कार्रवाई नहीं
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से ज्यादा पुराने डीज़ल वाहनों और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों के खिलाफ जबरदस्ती कार्रवाई पर रोक लगाई थी। कोर्ट ने दिल्ली सरकार के इस तर्क पर विचार किया कि वाहनों की उम्र का आकलन करते समय केवल निर्माण वर्ष नहीं, बल्कि उनके वास्तविक उपयोग को भी देखा जाए।

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